हाईकोर्ट ने न्यायालय प्रशासन में कार्यरत वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिलाते हुए उनको 4800 ग्रेड पे देने का आदेश दिया है। साथ ही, कहा कि याचिकाकर्ता 73 वरिष्ठ न्यायिक सहायकों को पारिणामिक लाभ भी दिया जाए।
न्यायाधीश मनीष भण्डारी व न्यायाधीश बनवारी लाल शर्मा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर सेवारत नरेन्द्र कुमार माथुर व 72 अन्य कर्मचारियों की याचिका पर यह आदेश दिया। अब तक इन कर्मचारियों को 4200 ग्रेड पे दिया जा रहा है। प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट में कनिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर कार्यरत कर्मचारी न्यायिक सहायक पद पर पदोन्नत होते हैं और अगली पदोन्नति वरिष्ठ न्यायिक सहायक पद पर होती हैं।
उन्होंने आगे बताया कि न्यायिक सहायक कर्मचारियों के पास विकल्प होता है कि वे स्टाम्प रिपोर्टर पद पर पदोन्नति के लिए होने वाली विभागीय परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एक न्यायिक सहायक वरिष्ठ न्यायिक सहायक, स्टाम्प रिपोर्टर, कोर्ट फीस परीक्षक पद पर पदोन्नत हो सकता है। स्टाम्प रिपोर्टर पद पहले ही राजपत्रित घोषित हो चुका है और स्टाम्प रिपोर्टर व कोर्ट मास्टर पद समान मानने के लिए 30 अगस्त 2016 को अधिसूचना जारी हो चुकी है।
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