राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2018 (प्रथम स्तर) मामले में अपील खारिज कर देने से राज्य के करीब 26 हजार शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक एवं गोवर्धन बाढ़दार की खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस मामले में गत 19 जनवरी को राज्य सरकार तथा अन्य पक्षकारों की बहस सुनकर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र पेश कर इस भर्ती में आरटेट 2011 एवं 2012 और रीट 2015 एवं 2017 के पास हुए अभ्यर्थियों का ब्यौरा दिया था। अपील में न्यायालय के गत 8 अक्टूबर के उस फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि आरटेट 2016 एवं 2017 के पेपर्स का समानीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि पेपर्स अलग अलग हुए थे। उल्लेखनीय है कि खंडपीठ ने गत 23 अक्टूबर को एकलपीठ के फैसले के आधार पर नियुक्तियां देने पर रोक लगा दी थी।
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