तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल प्रथम के 26 हजार पदों पर राज्य सरकार के तीन दिन में नियुक्ति पत्र देने के आदेश के दूसरे ही दिन बुधवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक 18 फरवरी तक के लिए लगा दी है। कोर्ट ने सरकार को ट्राइबल सब प्लान और गैर ट्राइबल सब प्लान क्षेत्रों में रिक्तियों का वर्गीकरण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो नियुक्तियां हो चुकी है, उन पर इस रोक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा तथा न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास को कहा कि वर्गीकरण के आधार पर यह देखना चाहता है कि नव सम्मिलित टीएसपी एरिया के अभ्यर्थियों को वास्तव में सरकार की उस मंशा का लाभ मिलेगा या नहीं।
खंडपीठ राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसे मनीष कुमार नागदा व अन्य मामलों में एकलपीठ के फैसले के खिलाफ पेश किया गया था। कोर्ट ने सरकार से पदों का वर्गीकरण करते हुए 18 फरवरी तक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। तब तक शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक रहेगी।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal http://bit.ly/2DCpMUQ
No comments:
Post a Comment