Thursday, January 10, 2019

REET Level 1st नियुक्ति का रास्ता साफ़! अगली सुनवाई 15 जनवरी को : पढ़ें पूरी खबर

REET Level 1st Latest update : राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में सरकार द्वारा नियुकित आदेश जारी कर दिए गए थे। लेकिन कुछ अभ्यर्थी परिणाम को लेकर कोर्ट चले गए थे। उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य के महाधिवक्ता को आरटेट (राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा) 2011-12 और रीट (राजस्थान पात्रता परीक्षा) से शिक्षक ग्रेड-तृतीय लेवल -1st भर्ती 2018 परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या के साथ एक हलफनामा 2015-17 शिक्षकों के लिए दायर करने का निर्देश दिया।


रीट के पहले आरटेट राजस्थान में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों के लिए एक अर्हकारी परीक्षा है। न्यायमूर्ति एम रफीक और जी आर मूलचंदानी की खंडपीठ ने महेंद्र जटोलिया की एक अपील याचिका पर निर्देश जारी किया। मामला करीब 26,000 ग्रेड- III शिक्षकों की नियुक्ति का है, लेकिन मुकदमेबाजी के कारण नियुक्ति में देरी हुई है। REET क्वालीफाइंग परीक्षा सात साल की अवधि के लिए वैध हैं।

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याचिकाकर्ता ने कहा कि RTET 2011-12 और REET परीक्षा 2015-17 के अंकों के प्रतिशत में व्यापक भिन्नता है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि REET 2015 का प्रतिशत अंकों के सामान्यीकरण के बिना बहुत अधिक था, जो उम्मीदवार चयन के लिए लाभप्रद स्थिति में उस वर्ष में उत्तीर्ण हुए थे। इसलिए, उन्होंने मेधावी उम्मीदवारों का चयन करने के लिए विभिन्न परीक्षाओं के अंकों के 'सामान्यीकरण' की मांग की। 9 जनवरी को हुई सुनवाई में यह सब कहा गया।

अदालत की एकल पीठ ने पहले याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें दावा किया गया था कि चयन के लिए मानदंड सरकार का एकमात्र विशेषाधिकार है और अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। लेकिन याचिकाकर्ताओं ने उस आदेश के खिलाफ अपील की। अगली सुनवाई 15 जनवरी को है।



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