Tuesday, September 25, 2018

राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती - जिला न्यायाधीश के पदाें पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

राजस्थान हाईकोर्ट ( HCRAJ ) ने जिला न्यायाधीश के 48 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए 10 अक्टूबर 2018 तक आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन अाैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

राजस्थान उच्च न्यायालय ( HCRAJ ) में रिक्त पदाें का विवरणः
डिस्ट्रिक्ट जज - 48 पद

वेतनमान - वेतन की जानकारी के लिए नीचे दिए गए नोटिफिकेशन पर क्लिक करें।

राजस्थान हाईकोर्ट ( HCRAJ ) में District Judge के पदाें पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यताः
- मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के विधि स्नातक (प्रोफेशनल) और एडवोकेट्स अधिनियम, 1961 के तहत मान्यता प्राप्त।

- वकील के ताैर पर वकालात में कम से कम सात साल का अनुभव।

- देवनागरी लिपि और राजस्थानी बोलीभाषा और राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाज का ज्ञान।

 

अायु सीमाः 35-45 साल

Rajasthan High court District Judge के पदाें पर आवेदन प्रक्रियाः

आवेदकाें का चयन लिखित परीक्षा अाैर इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा।

आवेदन की हार्डकाॅपी भेजने का पताः

Registrar (Examination), Rajasthan High Court, Jodhpur.

अधिसूचना संख्याः RHC/Exam Cell/ RJS/DJC/2018/570

 

श्रेणीवार परीक्षा शुल्क निम्नानुसार होंगे:
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार - 250/-
- विकलांग व्यक्तियों - 250/-
- ओबीसी उम्मीदवार - 500 / -
- सामान्य उम्मीदवार - 800 / -

महत्वपूर्ण तिथिः
आॅनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथिः 26 सितम्बर 2018
आॅनलाइन आवेदन की अंतिम तिथिः 10 अक्टूबर 2018
आवेदन की हार्डकाॅपी भेजने की अंतिम तारीखः 25 अक्टूबर 2018

Rajasthan High court District Judge recruitment 2018:

राजस्थान हाईकोर्ट ( HCRAJ ) में जिला न्यायाधीश के 48 रिक्त पदाें पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

राजस्थान हाईकोर्ट ( HCRAJ ) का परिचयः

राजस्थान उच्च न्यायालय भारत के राजस्थान प्रान्त का न्यायालय हैं। इसका मुख्यालय जोधपुर मे है। यह 21 जून, 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश, 1949 के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसकी एक खण्डपीठ जयपुर में भी स्थित है। 31 जनवरी 1977 को जयपुर में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 के उपधारा (2) के तहत एक खंडपीठ का गठन किया गया था, जिसे 1958 में भंग कर दिया गया था। वर्तमान में न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति 50 है और वास्तविक शक्ति 34 है।



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