EWC Certificate Process : सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में गरीब स्वर्ण और आर्थिक रूप से अक्षम वर्ग के युवाओं को सरकार ने दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। आम चुनाव 2019 के दौरान भाजपा ने बड़ी घोड़ना की थी जिसके लिए राज्य सरकारों ने भी अपने कोटे में आरक्षण लागू करने की बात कही है। देखा जाए तो UPSC और सीबीएसई द्वारा अपनी भर्तियों में परीक्षाओं में आवेदन के लिए आरक्षित वर्ग का कोटा निर्धारित कर दिया है। देखा जाए तो सवर्ण आरक्षण के लिए आर्थिक आधार के मानक भी तय किए हैं। राज्य सरकारों के मानक अलग हो सकते हैं लेकिन केंद्र ने सालाना 8 लाख रूपए प्रतिवर्ष आय तक वालों को इस दायरे में रखा है।
केंद्र सरकार ने ईडब्लयूएस में जिन लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र माना है, उनके लिए कुछ गाइडलाइन तय की हैं। जिनमें पहली ये है कि आवेदक के परिवार की आय 8 लाख रुपये सालाना से कम हो। इसके अलावा जिनके पास 5 हेक्टेयर से कम जमीन होगी उन्हें भी 10 फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। जिन सवर्णों के पास 1000 स्क्वायर फीट से कम का घर होगा, जिनके पास निगम क्षेत्र 109 गज से कम अधिसूचित जमीन होगी या 209 गज से कम की गैर-अधिसूचित जमीन होगी, उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। लेकिन राज्य सरकारों ने आरक्षण के लिए पात्रता के मानकों में कुछ बदलाव भी किए हैं।
How To Make EWC Certificate
आईईटी-जेईई, नीट जैसी प्रवेश परीक्षा में लाभ लेने के लिए युवा इकॉनामिकली वीकर सेक्शन (EWA) सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बहुत ही परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखा जाए तो तहसील में इतना कहकर ताल दिया जा रहा है कि हमारे पास अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभ्यर्थी को सबसे पहले आवेदन फॉर्म लेना होगा जो तहसील परिसर में या ई-मित्र/लोक मित्र कियोस्क पर मिल जाएंगे। आवेदन पत्र तहसीलदार के नाम भरा जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को आय प्रमाण पत्र और शपथ पत्र देना होगा। आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और एक पहचान पत्र की फोटो प्रति भी साथ में नत्थी करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद पटवारी हल्का रिपोर्ट (पटवारी द्वारा) भी भवानी होगी। आवेदन पत्र पूरी तरह भरने के बाद उसे तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना होगा, जहाँ से क्रमांक डलने के बाद प्रक्रिया स्वरूप जारी किया जाएगा। तहसीलों में आवेदन बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं।
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