दिल्ली के स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारियों की भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। नए भर्ती नियमों के मुताबिक, दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति अब दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जरिए की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस परिवर्तन को मंजूरी दे दी है, और दिल्ली सरकार को इसे लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करना आवश्यक है। डीएसएसबी (DSSSB) राज्य सरकार की भर्ती एजेंसी है, और सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव दिल्ली के शिक्षा विभाग (डीओई) से आया था। ये प्रावधान सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए वैकल्पिक होंगे। सरकारी स्कूलों में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) और एलजी के बीच चल रही खींचतान जारी है।
पुराना नियम में प्रावधान -
लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय ने एक बयान में कहा, "इसके लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम (डीएसईए) 1973 और दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम (डीएसईआर) 1973 में संशोधन की आवश्यकता होगी।" इन भर्तियों के लिए एक चयन समिति का उल्लेख 1973 के दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम में किया गया है। हालांकि, नियमों में उस प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं है जो यह समिति स्कूलों में शिक्षकों और अन्य स्टाफ सदस्यों की नियुक्ति के लिए उपयोग करेगी। परिणामस्वरूप भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है।
इसके अलावा दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग इस मामले में स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के लिए उपराज्यपाल के निर्देश के अधीन है। उनके अनुसार, दिल्ली में 207 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल हैं जिनमें लगभग 8,300 अधिकृत पद हैं। गौरतलब है कि इस समय दिल्ली के निजी स्कूलों में भी दाखिले शुरू हो रहे हैं। निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस प्रवेश 2023 आवेदन 10 फरवरी से शुरू हो सकते हैं।
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