राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरएएस भर्ती 2018 में याचिकाकर्ता की अंतरिम तौर पर श्रेणी बदलने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने आरपीएससी सहित अन्य से मामले में जवाब भी तलब किया है। निहारिका शर्मा ने न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि आरएएस भर्ती परीक्षा के आवेदन में गलती से अराजपत्रित कर्मचारी श्रेणी लिख दी। ऐसे में उसको सामान्य महिला श्रेणी में मानकर परिणाम जारी होना चाहिए। निहारिका स्वायत्त शासन विभाग में अराजपत्रित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं।
नियमानुसार आरएएस भर्ती में इस श्रेणी के आवेदन के लिए पांच साल का अनुभव होना चाहिए
नियमानुसार आरएएस भर्ती में इस श्रेणी के आवेदन के लिए पांच साल का अनुभव होना चाहिए जबकि उसके पास दो साल का अनुभव है। आरएएस प्री परीक्षा में पास होने के बाद मुख्य परीक्षा से पहले भी उसने आरपीएससी से श्रेणी में सुधार करने की गुहार की। इसके बाद भी श्रेणी नहीं बदलने पर राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
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